अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजनाः नौकरी जाने पर 90 दिन तक सैलरी मिलेगी


किसी व्यक्ति के लिये अचानक नौकरी का चले जाना किसी आघात से कम नही होता, और नई नौकरी मिलने तक परिवार की जिम्मेदारी निभाना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के लिये ईएसआईसी एक सहारे की तरह व्यक्ति को लाभ पहुंचायेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत नौकरी जाने के बाद तीन महीने की अवधि में कर्मचारी को 90 दिनों की सैलरी का 25 प्रतिशत दिया जायेगा।

इस योजना के अनुसार कर्मचारी की नौकरी जाने के बाद के 90 दिनों की अवधि के दौरान यह राशि मिलेगी, इसके अंतर्गत नियोक्ता को उस नौकरी के 90 दिनों के 25% का भुगतान करना होगा। इस योजना में कर्मचारी को अपने जीवन में एक बार ही इस प्रकार की सहायता की जायेगी, यदि बीमा किया हुआ व्यक्ति अपनी नौकरी में इस योजना का लाभ ले चुका है तो वह दोबारा इस योजना के लिये योग्य नही माना जायेगा।

इस योजना के लिये बीमित व्यक्ति ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिये ईएसआई की वेबसाइट पर फॉर्म दिया जा चुका है, जिसे भरकर संबंधित शाखा में जमा करा सकते हैं, इसके साथ एफिडेविट (20 रुपये के गैर न्यायिक कागज पर) जमा कराना होगा, इसमे एबी-1 से एबी-4 तक के फॉर्म को जमा करना होगा। इस योजना का विवरण www.esic.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यदि कर्मचारी को कंपनी से किसी कारणवश निकाला गया है, या फिर उस पर कोई अपराधिक गतिविधियों का केस हो तो ऐसे कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक रूप से रिटायर होने वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नही ले सकेंगे।


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