तमिलनाडु के 18 विधायक हाईकोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित।


पिछले वर्ष सितंबर में तमिलनाडु में ए.आई.ए.डी.एम.के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के निर्णय को हाई कोर्ट ने उचित बताया है तथा उनकी अयोग्यता को यथास्थिति रखा गया है। पिछले वर्ष विधानसभा स्पीकर ने ए.आई. ए.डी.एम.के. के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इस के विरुद्ध इन विधायकों ने सितंबर 2017 में केस किया था। पहले यह मामला मद्रास हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

पहले विधायकों को अयोग्य घोषित करने के निर्णय को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, लेकिन हाईकोर्ट इस पर किसी भी निष्कर्ष पर नही पहुंच सका था। दो जजों की पीठ ने अलग अलग निर्णय सुनाया, जिसके कारण कोई एक निर्णय नही लिया जा सका। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधायकों की अयोग्यता को उचित कहा, लेकिन जस्टिस एम.सुंदर ने इसको रद्द करने का निर्णय दिया। इस स्थिति के बाद मामले को 3 जजों की पीठ को भेजा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सत्यनारायण को तीसरा जज बनाया। अब तीसरे जज ने भी 18 विधायकों की अयोग्यता को उचित बताया है, जिससे यह विधायक अब अयोग्य घोषित हो गये हैं।

न्यायालय के निर्णय पर विधानसभा अध्यक्ष पीवी जयरामन ने प्रसन्नता व्यक्त की है, तथा इसे धर्म की जीत बताते हुए कहा कि धोखेबाजों के लिये यह एक झटका है।

न्यायालय के निर्णय पर टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि आगे का निर्णय यह 18 विधायक स्वयं लेंगे, मैं उनसे मिलूंगा लेकिन यह उन पर निर्भर करता है कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं या नही। न्यायालय और जनता का फैसला दो अलग अलग बाते हैं, हमारे लिये कानूनी रास्ते बंद नही हुए हैं। उन्होंने आशा जताई कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को बदल दे।


Share this post:

Related Posts